Widow Pension Scheme News : जीवनसाथी के निधन के बाद आर्थिक और मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एक राहत भरी योजना शुरू की है – विधवा पेंशन योजना। इस योजना का उद्देश्य अकेले रह रहे लोगों को आर्थिक सहारा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना का मकसद क्या है?
विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं और पुरुषों के लिए है जिन्होंने अपने जीवनसाथी को खो दिया है और अब अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य है कि इन लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि मिले, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें जैसे – खाना, इलाज, और आवास।
कितनी मिलती है पेंशन?
इस योजना के तहत ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह तक की पेंशन दी जाती है। यह राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। कुछ उदाहरण:
- उत्तर प्रदेश: ₹1,500 मासिक (40 वर्ष से अधिक आयु पर)
- दिल्ली: ₹2,500 (18 वर्ष से ऊपर पात्र)
- राजस्थान: ₹1,000 (18 वर्ष से पात्रता शुरू)
- कर्नाटक: ₹5,000 (60 वर्ष से पात्रता)
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
- आवेदक विधवा या विधुर होना चाहिए
- पुनर्विवाह न किया हो
- सालाना आय ₹1.5 लाख से कम हो
- न्यूनतम आयु आमतौर पर 40 वर्ष (कुछ राज्यों में 18 वर्ष)
- राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी
जरूरी दस्तावेज
- जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन : राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। फॉर्म जमा होने पर एक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा।
ऑफलाइन आवेदन : नजदीकी जन सेवा केंद्र, ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन करें। दस्तावेज़ जमा कर रसीद लेना न भूलें।
आम समस्याएं और समाधान
- वेबसाइट स्लो: जन सेवा केंद्र से मदद लें
- गलत दस्तावेज: आवेदन से पहले सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखें
- पेंशन में देरी: PFMS पोर्टल या बैंक से स्थिति जांचें
योजना क्यों है जरूरी?
यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं देती, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान भी देती है। महिलाओं के सशक्तिकरण में इसका अहम योगदान है और समाज के कमजोर वर्ग को जीने की नई दिशा मिलती है।
आगे क्या है?
सरकार योजना को डिजिटली और सरल बना रही है। भविष्य में पेंशन राशि बढ़ाने और योजना का दायरा और अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम चल रहा है।